लखनऊ 12 नवंबर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत दस लाख रुपये तक की व्याजमुक्त राशि का लोन पान मसाला, तंबाकू, गुटखा शराब, बियर, कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखे और 40 माइक्रान से कम मोटे प्लास्टिक बैग के निर्माण पर नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को विशेष सचिव प्रांजल यादव ने विस्तृत विवरण जारी कर दिया।
योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रति वर्ष एक लाख युवाओं को ब्याजमुक्त लोन और मार्जिन मनी में 10 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन आनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। लोन कम्जोजिट प्रकृति का होगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा।
जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई आवेदनों के चयन, बैंकों में भेजने, स्वीकृति और समीक्षा के लिए अधिकृत की गई है। इकाई के सचिव उपायुक्त उद्योग होंगे जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर पालीटेक्निक व आईटीआई के प्रधानाचार्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
योजना के संचालन के लिए जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र जिला स्तर पर केंद्रीय एजेंसी होगा लक्ष्य पूरा करने के लिए एमएसएमई विभाग के साथ-साथ खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग व व्यवसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग को भी लक्ष्य आवंटित किए जाएंगे ताकि इस योजना का लाभ सभी वर्गों, श्रेणियों क शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को मिल सके। सभी आवेदनों की स्कूटनी होगी। इसके बाद ही बैंकों को आवेदन भेजे जाएंगे।
इस योजना का क्रियान्वन मिशन मोड़ में किया जाएगा। इसके लिए अलग कार्यालय बनाया जाएगा। अस्थायी पद सृजित किए जाएंगे, जो योजना चालू रहने तक रहेंगे। इसमें मिशन डायरेक्टर (आईएएस), एडीशनल मिशन डायरेक्टर ( आईएएस या पीसीएस), ज्वाइंट मिशन डायरेक्टर (एमएसएमई विभाग से), महाप्रबंधक वित्त (वित्त विभाग से) के अलावा लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, डिप्टी मिशन डायरेक्टर होंगे।