बागपत 05 सितंबर। असारा गांव में प्रेम प्रसंग में हुए चौहरे हत्याकांड के नौ दोषी व्यक्तियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
एडीजीसी अशोक सैनी व वादी अधिवक्ता बिक्रम खोखर के मुताबिक ग्राम असारा निवासी मोहम्मद नसीम ने 12 अगस्त 2012 को रमाला थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनका परिवार 11 अगस्त की रात में अपने घर में सोया हुआ था।
आरोप है कि पड़ोस के शकील, अब्बास, इलियास, शौकीन और एक अज्ञात युवक ने घर में घुसकर उनकी भाभी आठ माह की गर्भवती साजिदा को गोली मारकर घायल किया था। गोली की आवाज सुनते ही परिवार के सदस्य जाग गए थे। बचाव करने पर आरोपितों ने उनके भाई इकलाख उर्फ काला, बहन गुलशाना और मां शबीला पर धारदार हथियार से प्रहार किया और गोली मारी। पड़ोस में टावर के केबिन में सो रहे उनके पिता अबलू हसन को गोलियों से भून दिया। पिता और बहन गुलशाना की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अगले दिन मेरठ के अस्पताल में गर्भवती साजिदा और मां शबीला की भी मौत हो गई।
पुलिस ने हत्यारोपी शकील, अब्बास, इलियास, शौकीन, मोहर्रम और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जबकि जांच में रणधीरा उर्फ रमजान और दीपक उर्फ नसीब निवासी समालखा जनपद पानीपत, मोहर्रम और सलीम निवासी हरसौली जनपद मुजफ्फरनगर का नाम प्रकाश में आया। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने शकील, अब्बास, इलियास, शौकीन, मोहर्रम, रणधीरा उर्फ रमजान, दीपक उर्फ नसीब, मोहर्रम और सलीम पर दोषसिद्ध कर दिया था और सजा पर सुनवाई के लिए पांच सितंबर नियत की। अब बृहस्पतिवार को असारा के चौहरे हत्याकांड में नौ दोषी व्यक्तियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।