बिजनौर 18 सितंबर। पॉक्सो एक्ट के विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने दो बालिकाओं का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को आरोपित मनोज कुमार को दोषी पाते हुए 40 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार पीड़िताओं को देने के आदेश दिए गए हैं।
दरअसल मामला बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र का है। यहां 28 मई को स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 6 वर्षीय बच्ची अपने परिजनों के साथ बुआ की शादी समारोह में शामिल होने के लिए शेरकोट में आई हुई थी। इस दौरान रात को लगभग 12:30 बजे 6 वर्षीय बच्ची ,5 वर्षीय अपनी फुफरे बहन के साथ डीजे पर डांस देख रही थी। इस दौरान दोनों बच्चियां अचनाक से गायब हो गईं।
रात में दोनों बच्चियों को परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। परिवार के लोग जब ग्रामीणों के साथ गांव के बाहर जंगल की तरफ तलाश करते हुए पहुंचे तो दोनों बच्चियां कुछ दूरी पर बदहवास अवस्था में मिलीं। बच्चियों को बदहवास हालत में देखकर परिजनों के होश उड़ गए। बच्चियों के परिजनों ने उस वक्त बताया था की बच्चियो के कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था।
घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वॉड के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया और दोनों बच्चियों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई।
विवेचना के दौरान आरोपित मनोज कुमार का नाम प्रकाश में आया। मनोज दोनों बच्चियों को बहलाकर अपहरण कर जंगल में ले गया और उनके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान 62 तारीखें कोर्ट में लगीं। सुनवाई 16 जून 2023 से प्रारंभ हुई। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर को निर्देश दिए हैं कि वह अपने यहां निर्दिष्ट योजना के तहत अगर कोई हो तो पीड़िता या उसके आश्रित को उक्त अपराध के कारण होने वाली हानि से पुनर्वास के लिए प्रतिकर प्रदान करे।