Date: 08/09/2024, Time:

जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती

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कल्लाकुरिची 21 जून। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कल्लाकुरिचि के जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत ने इसकी पुष्टि की है. मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. कल्लाकुरिची के जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत ने जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की.

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा, कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने से लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी था।

स्टालिन ने आगे बताया, इस मामले में अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा, ‘अगर जनता ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के बारे में जानकारी देती है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। समाज को बर्बाद करने वाले ऐसे अपराधों को सख्ती से कुचल दिया जाएगा।’

सीएम एमके स्टालिन ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये और इलाज करा रहे लोगों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी गोकुलदास सहित एक सदस्यीय आयोग की घोषणा की गई, रिपोर्ट 3 महीने के भीतर सौंपी जाएगी।

ईपीएस ने घोषणा की है कि एआईएडीएमके उन 3 बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी, जिनके माता-पिता अवैध शराब पीने से मर गए हैं. एआईएडीएमके परिवार को 10 साल तक 5000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी.

कल्लकुरिची कलेक्टर एमएस प्रशांत के मुताबिक अब तक 109 लोग भर्ती किए गए हैं, जिनमें से 38 की मौत अकेले कल्लकुरिची में हुई है. तीन को छोड़कर बाकी सभी का पोस्टमार्टम हो चुका है. जीवन रक्षक प्रणाली के साथ एम्बुलेंस समेत सभी सुविधाएं जुटाई गई हैं. जल्द ही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी.

वहीं तमिलनाडु के अन्नाद्रमुक के अधिवक्ताओं ने मद्रास हाई कोर्ट से कल्लाकुरिची अवैध शराब त्रासदी मामले पर एक तत्काल याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और के कुमारेश बाबू की खंडपीठ कल, 21 जून को इस पर मामले पर सुनवाई करेगी।

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