Date: 05/12/2024, Time:

सिगरेट व तंबाकू पर लगेगा 35 प्रतिशत जीएसटी

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नई दिल्ली 03 दिसंबर। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने सोमवार को कार्बोनेटेड पेय पदार्थों, सिगरेट, तंबाकू और इससे संबंधित हानिकारिक उत्पादों पर कर की मौजूदा दर 28 प्रतिशत को बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का फैसला किया। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है। अगर ये बदलाव लागू हुए तो कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू के साथ-साथ कुछ कपड़ों के दाम भी बढ़ सकते हैं. ये बदलाव 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में अंतिम रूप से तय किए जाएंगे.

एक अधिकारी ने बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्री-समूह (जीओएम) ने कपड़े पर टैक्स की रेट को भी तर्कसंगत बनाने का फैसला किया. इ्स समूह का गठन माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने से संबंधित सुझाव देने के लिए किया गया था.

मंत्री-समूह की बैठक में लिए गए फैसलों पर जीएसटी परिषद अंतिम फैसला करेगी. मंत्री-समूह जीएसटी परिषद को कुल मिलाकर 148 वस्तुओं पर टैक्स रेट में बदलाव का प्रस्ताव देगा. एक अधिकारी ने कहा, ‘इस कदम का शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा.’अधिकारी ने कहा, “मंत्री-समूह ने तंबाकू और उससे बने उत्पादों के अलावा एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक) पर 35 प्रतिशत की विशेष दर लगाने पर सहमति जताई है.”

अधिकारी ने कहा कि पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय टैक्स स्लैब जारी रहेगी और जीओएम द्वारा 35 प्रतिशत की नई दर प्रस्तावित की गई है.इसके साथ ही जीओएम ने 1,500 रुपये तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात कही है जबकि 1,500 रुपये से 10,000 रुपये के मूल्य वाले कपड़ों पर 18 प्रतिशत और 10,000 रुपये से अधिक लागत वाले कपड़ों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा.

मंत्री समूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा किए जाने की उम्मीद है. परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे. जीएसटी दर में बदलाव पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद ही लेगी. वर्तमान में, जीएसटी एक चार-स्तरीय कर संरचना है जिसमें पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं.

इस बीच जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित जीओएम ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए जीएसटी परिषद से लगभग छह महीने का और समय दिये जाने की मांग करने का फैसला किया है. समूह को 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपनी थी.वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में इस जीओएम का गठन किया गया था. इसमें असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं.

रेडीमेड गारमेंट्स पर भी बदलेगी दरें
एक अधिकारी ने बताया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले जीओएम ने अपैरल पर भी कर की दरों को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है। जीओएम के फैसले के अनुसार, अब 1,500 रुपये तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर पांच प्रतिशत, 1,500 से 10 हजार रुपये तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर 18 प्रतिशत और 10 हजार से अधिक मूल्य वाले गारमेंट्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

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