बैंक से लॉकर का अनुबंध करने की समय सीमा बढ़ी

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नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बैंक लॉकर अनुबंध नवीनीकरण की समय-सीमा बढ़ा दी है. आरबीआई  ने लॉकर को लेकर ग्राहकों के साथ बैंकों को अनुबंध नवीनीकरण को चरणबद्ध तरीके से 31 दिसंबर, 2023 तक पूरा करने का निर्देश दिया है.

रिजर्व बैंक ने इस संबंध में गत दिवस जारी परिपत्र में कहा कि बैंकों को लॉकर अनुबंध नवीनीकरण एक जनवरी, 2023 से पहले इसको पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 किया जा रहा है. हालांकि, इसको चरणबद्ध तरीके से पूरा करना होगा.

रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंकों को लॉकर अनुबंध नवीनीकरण अब 30 जून, 2023 तक 50 फीसदी और 30 सितंबर, 2023 तक 75 फीसदी करना होगा. वहीं, 31 दिसंबर, 2023 तक शत-प्रतिशत अनुबंध का नवीनीकरण करना होगा. दरअसल बैंकों में लॉकर के अनुबंध नवीनीकरण कराने में ग्राहकों को दिक्कतें ग्राहकों आ रही थी, जिसके बाद आरबीआई ने इसकी मियाद बढ़ाई है.

1 जनवरी, 2023 तक नए लॉकर एग्रीमेंट न करा पाने के कारण जो लॉकर बैन किए गए थे, उन पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। आपको बता दें कि यह समझौता अगस्त 2021 के दिशा-निर्देश के बारे में उचित जांच-पड़ताल, मॉडल लॉकर समझौता, लॉकर का किराया, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और लॉकर में सामान की बरामदगी और कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली अन्य कार्रवाइयों से संबंधित है। आरबीआई ने कहा है कि संशोधित निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार किए गए मॉडल समझौते में संशोधन की आवश्यकता है।

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