प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के अधिनस्थ न्यायालय में स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2017 परिणाम में समान अंक पाने वाले दो अभ्यर्थियों में से उम्र में बड़े अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के निर्णय को सही करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा है कि यदि पद रिक्त हो तो दूसरे अभ्यर्थी को भी नियुक्ति देने पर विचार किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने धर्मेन्द्र कुमार सरोज की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि अनुसूचित जाति कोटे का कट ऑफ अंक 158.28 घोषित किया गया। याची को भी इतना ही अंक मिला। किंतु उसे चयनित नहीं किया गया। क्योंकि याची से उम्र में बड़े अभ्यर्थी को भी इतने ही अंक मिले थे। विज्ञापन के क्लाज 11 में समान अंक की दशा में उम्र में बड़े को वरीयता देने का नियम है। जिसके कारण दूसरे अभ्यर्थी का चयन हो गया। याची ने कोर्ट की शरण ली।