नैनीताल। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में शपथपत्र पेश किया लेकिन हाईकोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। अदालत ने तीन मार्च तक कुंभ मेलाधिकारी और मुख्य सचिव को तैयारियों से संबंधित सूची शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में क्वारंटीन सेंटरों और कोविड अस्पतालों की बदहाली सहित उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों की मदद, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की थीं। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा कि केंद्र से जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर कितना अमल किया जा रहा है। हरिद्वार में कोरोना टीकाकरण की क्या स्थिति है? कुंभ में मेडिकल स्टाफ की क्या स्थिति है?