पटना 7 जनवरी। कोविड संक्रमण को देखते हुए रेलवे द्वारा रद की गई नियमित ट्रेनों के लिए जारी आरक्षित टिकटों की वापसी के नियमों में फिर रियायत दी गई है। अब 31 मार्च तक ऐसे यात्री अपने आरक्षित टिकट को रिफंड करवा सकते हैं। विदित हो कि ट्रेनों के परिचालन स्थगित होने की घोषणा के पूर्व टिकट बुक करा चुके यात्रियों को 31 दिसंबर तक टिकट वापसी की सुविधा दी गई थी।
21 मार्च से 31 जुलाई 2020 तक की टिकट का फुल रिफंड
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नियमित ट्रेनों के लिए 21 मार्च से 31 जुलाई 2020 तक की यात्रा अवधि के लिए जारी आरक्षित टिकट के फुल रिफंड के लिए किराया वापसी नियम में रियायत दी गई है। पीआरएस काउंटर से लिए गए आरक्षित टिकट जो अब तक वापस नहीं कर सके हैं, वे अगले तीन माह तक रिफंड कर सकते हैं। पीआरएस काउंटर द्वारा जारी आरक्षित टिकट को 139 के माध्यम से या आइआरसीटीसी की वेबसाइट द्वारा भी रद कराने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में टिकट रद करवाने के बाद आवश्यक सूचना उपलब्ध कराते हुए यात्रा तिथि से 9 माह के भीतर किसी भी पीआरएस काउंटर से रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। धन वापसी के लिए मुख्य दावा अधिकारी (रिफंड) अथवा मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/रिफंड के समक्ष टीडीआर/आवेदन के साथ पीआरएस काउंटर द्वारा जारी मूल टिकट जमा करने वाले यात्रियों को भी पूरा रिफंड मिलेगा। वहीं, ई-टिकट के मामलों में स्वत: रिफंड की व्यवस्था है।