नई दिल्ली 1 नबंवर। शादी समारोह से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार ने एक बड़ी राहत दी है. दिल्ली में होने वाले शादी समारोह मे अब आप 200 या उससे ज़्यादा भी मेहमान बुला सकते हैं. लेकिन शर्त यह है कि सरकार के बताए 5 नियमों का पालन करना होगा. अगर एक भी नियम क पालन नहीं किया तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा. गौरतलब रहे कि इससे पहले सरकार ने शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी हुई थी. कोरोना और लॉकडाउन के बाद सरकार के इस कदम से जहां शादी वाले घरों में खुशी है तो वहीं कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिली है.
इतने मेहमान शामिल हो सकेंगे शादी समारोह में
दिल्ली सरकार की ओर से आज जारी हुई गाइड लाइन के मुताबिक अगर किसी बंद जगह पर समारोह होता है तो उस बंद जगह की जो क्षमता है उसके 50 फीसद लोग शामिल हो सकेंगे. लेकिन यह भीड़ 200 लोगों से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए. वहीं अगर समारोह खुले एरिया में हो रहा है तो मेहमानों के शामिल होने की कोई अधिकतम संख्या नहीं होगी.
शादी समारोह में मेहमानों की संख्या में छूट मिलने के बाद से लोगों में खुशी है. ध्यान रहे कि दीवाली के बाद शादियों का एक बड़ा सहलग देवोत्थान शुरू हो जाएगा. वैसे भी लोगों को शादी समारोह में शामिल होने का इंतज़ार था. कोरोना के बाद से लोगों का मिलना जुलना भी बंद हो गया है. लेकिन इससे ज़्यादा खुशी मैरिज होम, होटल-रेस्टोरेंट, कैटरिंग, किराना और ड्राइ फ्रूट बाज़ार, कपड़ा बाज़ार, फूल बाज़ार, इवेंट कंपनियां और आतिशबाजी वाले आदि कारोबारी सरकार के इस कदम को एक बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं.
कोरोना के संक्रमण का खतरा न रहे, इसके लिए शादी समारोह में शामिल होने वाले हर एक मेहमान को मास्क पहनना होगा.
सभी मेहमानों के बीच तय दूरी का होना ज़रूरी होगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
समारोह में आने वाले हर एक मेहमान की थर्मल स्क्रीनिंग करना भी अनिवार्य नियमों में शामिल है.
शादी समारोह वाली जगह पर हैंड सैनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, ताकि मेहमानों को वायरस के संक्रमण का खतरा न रहे.
सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बीमारी से बचाव के लिए ये सभी इंतज़ाम अनिवार्य रूप से करने होंगे.