UPI Payment : 1 जनवरी के बाद से वसूला गया शुल्क वापस करेंगे बैंक

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नई दिल्ली। यदि आप भी Online Payment करते हैं और यूपीआई के जरिए Cash transaction करते हैं तो सतर्क हो जाएं। यदि बैंक UPI Payment करने पर कोई चार्ज वसूल कर रहे हैं तो तत्काल आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार के निर्देश के बाद भी रुपे कार्ड या भीम-यूपीआइ से लेनदेन पर शुल्क वसूल रहे बैंकों को आयकर विभाग ने सख्त हिदायत दी है। विभाग ने कहा है कि पहली जनवरी से अब तक इस मद में वसूला गया शुल्क रिफंड करें। साथ ही भविष्य में ऐसे लेनदेन पर शुल्क कतई नहीं वसूलें। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में नकदी कम करने के उद्देश्य के साथ पिछले साल सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे।

नहीं लगेगा कोई चार्ज
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लेनदेन में शुल्क लेने या नहीं लेने से संबंधित आयकर कानून की धारा 269-एसयू के संबंध बैंकों को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बैंक इन माध्यमों से होने वाले लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लेंगे। डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2019 में धारा 269-एसयू के रूप में नया प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत पिछले साल में 50 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा का कारोबार करने वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे तय इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान स्वीकार करें। इसमें तय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्पों के तौर पर रुपे डेबिट कार्ड, यूपीआइ (BHIM-UPI) और यूपीआइ क्यूआर कोड को चिन्हित किया गया है।

वसूला शुल्क करना होगा Refund
CBDT ने कहा कि December, 2019 में यह स्पष्ट कर दिया गया था इन चिन्हित Electronic Mode से भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कई बैंक अलग-अलग तरीके से इस मद में शुल्क की वसूली कर रहे हैं। कुछ बैंक एक निश्चित संख्या तक लेनदेन पर शुल्क नहीं वसूलते हैं और उसके बाद सभी लेनदेन पर वसूली करते हैं। प्रावधानों का यह उल्लंघन दंडनीय है। बैंकों को इस मद में वसूला शुल्क रिफंड करना होगा।

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