31 मार्च को भी कर सकते हैं टैक्स सेविंग, बिना झंझट घर बैठे यहां करें निवेश

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नई दिल्ली : कल 31 मार्च है यानी Financial Year का आखिरी दिन. वित्तीय वर्ष में आप अपनी सुविधा अनुसार टैक्स सेविंग के लिए निवेश करते हैं. लेकिन यदि आप किसी वजह से अभी तक भी टैक्स सेविंग की प्लानिंग नहीं कर पाएं हैं तो अभी भी आपके पास समय है. यदि आप भी ऐसे लोगों में से हैं जो आखिरी समय में ही टैक्स सेव करने के फंडे ढूढ़ते हैं तो परेशान मत होइए. कुछ लोग आखिरी समय में बिना सोचे-समझे निवेश कर देते हैं.

Tax Saving के कई विकल्प
यूं तो बाजार में Tax Saving के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वहीं निवेश आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा जिसमें ज्यादा और सुरक्षित रिटर्न मिले. अंतिम समय में किए गए निवेश को आपको ITR भरने के दौरान क्लेम करना होगा. इससे आपको आपका पैसा कुछ दिन बाद वापस मिल जाएगा. आयकर के Section 80 C और 80 D के तहत आप डेढ़ लाख (1.5 लाख रुपये) तक का निवेश कर सकते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे विकल्प बता रहे हैं जिनसे आप बेहतर निवेश के साथ ही Tax saving भी कर सकते हैं.

एक साल में 1.5 लाख का निवेश मान्य
इनकम टैक्स के सेक्शन 80 के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं. अगर आपको इस लिमिट से भी ज्यादा निवेश करना है तो कुछ और सेक्शन के तहत आप निवेश कर सकेंगे. आज हम आपको ऐसे विकल्प की जानकारी दे रहे हैं.

यहां निवेश करना होगा बेहतर विकल्प
– आप Online Life Insurance ले सकते हैं. इसके अलावा आप टर्म इंश्योरेंस में भी निवेश कर सकते हैं. जो राशि आप खर्च करेंगे उसे बाद में क्लेम किया जा सकता है.
– पीपीएफ अकाउंट में निवेश करना भी आपके लिए शानदार विकल्प साबित होगा. आप इसमें एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकत डेढ़ लाख तक का निवेश कर सकते हैं. इसमें 15 साल का लॉकइन पीरियड होता है.
– यदि आप डीमेट अकाउंट हैंडल करते हैं तो म्युचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश अच्छा रहेगा. यहां पर तीन साल के लिए निवेश्पा किया जा सकता है.
– यदि आपके पास कुछ पास free है तो आप 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉटिज भी कर सकते हैं. आप ऑनलाइन भी एफडी कर सकते हैं.
– यदि आप बेटी के पिता है तो आप भी सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं. इसमें फाइनेंशियल ईयर के दौरान आप 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं.
– नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) खरीदर कर भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं. इसमें पांच से आठ साल के लिए इनवेस्टमेंट होता है.
– अपने माता-पिता के नाम पर आप सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम ले सकते हैं.
– सेक्शन 80 डी के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन ले सकते हैं. खुद के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर आपको 25 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. सीनियर सिटीजन माता-पिता के लिए आप 50 हजार तक का क्लेम कर सकते हैं.
– किसी ट्रस्ट या धार्मिक संस्था को ऑनलाइन दान देकर भी आप टैक्स बचा सकते हैं.

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