लखनऊ 5 अक्टूबर। जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत पशुपालन विभाग ने ‘गोशालाओं का पंजीकरण‘ आॅनलाइन कर दिया है। आॅनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था पारदर्शी होने के साथ-साथ जनमानस के लिए सुविधाजनक है। इस व्यवस्था से गोशाला न्यासी को जनपद मुख्यालय अथवा पशुपालन विभाग, मुख्यालय, लखनऊ पर अनावश्यक रूप से आवाजाही से मुक्ति मिलेगी तथा समयान्तर्गत रजिस्ट्रेशन का कार्य भी पूर्ण होगा पशुपालन विभाग के निदेशक डाॅ0 चरण सिंह यादव ने बताया कि गोशाला का पंजीकरण कराने के इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट ूूूण्ंीहवेींसंतमहण्नचण्हवअण्पद द्वारा आॅनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए स्वयं कम्प्यूटर द्वारा अथवा राज्य के किसी क्षेत्र में उपलब्ध जनसेवा केन्द्र पर लाॅग-इन कर सम्बन्धित सूचनाएँ तथा आवश्यक प्रपत्र अपलोड करना होगा। आॅनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने के पश्चात आॅफलाइन पंजीकरण का कार्य बन्द कर दिया गया है।
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