तीन साल पहले दिल्ली के पर्यटक जोड़े की हत्या मामले में दोषी को सजा-ए-मौत

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देहरादून।   उत्तराखंड में 3 साल पहले दिल्ली के एक पर्यटक जोड़े की हत्या करने के जुर्म में एक taxi चालक को मौत की सजा और उसके 3 साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने सजा सुनाते हुए कहा कि इस घटना ने पर्यटक राज्य देवभूमि की छवि कलंकित की। अदालत ने कहा कि मुख्य आरोपी को मौत की सजा और अन्यों को उम्रकैद की सजा देने से एक सख्त संदेश दिया गया है। मुख्य आरोपी राजूदास अपनी बोलेरो कार में जोड़े को चकराता से Tiger Fall लेकर जा रहा था और उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर दंपति को लूटने तथा उनकी हत्या करने की साजिश रची।

अदालत ने राजूदास पर 65,000 रुपये का जुर्माना और उसके 3 साथियों में से प्रत्येक पर 1,15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मोमिता दास और उसका दोस्त अभिजीत पाल Diwali की छुट्टियां बिताने 22 October 2014 को चकराता आए थे। मूल रूप से West Bengal के रहने वाले ये दोनों Delhi में रहते थे। उन्होंने Tiger Fall जाने के लिए 23 October को राजूदास की taxi किराये पर ली थी। राजूदास के दोस्त गुड्डू, कुंदन और बबलू रास्ते में उन्हें मिले।

Tiger Fall से लौटते समय taxi चालक और उसके दोस्तों ने मोमिता के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब अभिजीत ने विरोध किया था तो उन्होंने उसका गला घोंट दिया और उसके शव को नौगांव के समीप एक खाई में फेंक दिया। उन्होंने बाद में मोमिता का भी गला घोंट दिया और उसके शव को यमुना में फेंक दिया। अदालत ने चारों को हत्या, लूट और साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया था।

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