इलाहाबाद 31 अगस्त। प्राथमिक स्कूलों की दुर्दशा को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को तत्काल कदम उठाते हुए स्कूलों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इलाहाबाद को निर्देश दिया है कि वह स्वयं स्कूलों में जाकर देखें कि कहा क्या कमियां हैं। उनको फौरन दूर किया जाए। कोर्ट कमिश्नर को सरकार और विभाग द्वारा उठाए कदमों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अदालत में 22 सितंबर तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
विधि छात्रों द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने अधिवक्ता उदयन नंदन को इस याचिका में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया हैं कोर्ट कमिश्नर ने अपने प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा है कि जिले के तमाम प्राथमिक स्कूलों की हालत काफी खस्ता है। वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।