नई दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने चार करोड़ अंशधारकों के लिए आधार नंबर देने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।इससे पहले ईपीएफओ ने आधार नंबर जमा कराने की समय सीमा 28 फरवरी तय की थी।
संगठन ने जनवरी में उसकी योजनाओं के तहत लाभ जारी रखने को अंशधारकों द्वारा आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया था।
ईपीएफओ के अपने 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए आधिकारिक आदेश में कहा है कि यह सूचित किया जाता हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सभी सदस्यों को अपना आधार नंबर सत्यापन 31 मार्च, 2017 तक या उससे पहले देना होगा।
आधार से जुड़े डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र को देने की तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 कर दी गयी है।