Date: 22/12/2024, Time:

बंदियों की हत्या में पूर्व जेलर समेत 14 को उम्रकैद की सजा

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जालौन 14 मार्च। उत्तर प्रदेश के जालौन में बुधवार को जिला न्यायालय ने 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2010 में जिला कारागार में कैदियों के बीच गैंगवार हुआ था और इस दौरान 2 कैदियों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में जिला जज ने सुनवाई पूरी करते हुए नामजद तत्कालीन जेलर समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दरअसल, पूरा मामला उरई जिला कारागार है। यहां पर 14 साल पहले 20 मार्च 2010 को मुख्‍तार गैंग के सदस्‍य प्रिंस अहमद और नासिर की जेल में गैंगवार के दौरान हत्‍या हो गई थी। इसमें जेलर समेत 22 लोगों पर जेल में बम विस्‍फोट करने और बंदियों पर ही उसकी हत्‍या कराने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया कि अवैध वसूली न देने पर उसके पुत्र नासिर और बंदी प्रिंस अहमद को जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर के आदेश से सुघर सिंह, रामनारायण, लला, राजा भैया, मुन्ना, राजू तितरा, राजकुमार, नृपेंद्र, रामऔतार, अनिल शर्मा ने मारपीट कर हत्या की कर दी.

इस दौरान नासिर के पिता आयूब खान ने जेल कर्मचारियों राजकुमार, नृपेंद्र, राम अवतार, अनिल शर्मा, डिप्‍टी जेलर सुनील दत्‍त मिश्रा, जेलर नत्‍थू सिंह, जेल अधीक्षक अविनाश गौतम के खिलाफ उरई कोतवाली में शिकायत दी थी। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जिला जज ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया है।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और सुघर सिंह, सत्यभान उर्फ लाला, राजा भैया, राजू तीतरा, अखिलेश, मुन्ना केवट, रामनारायण, जेलर नत्थू सिंह सेंगर, राममनोरथ, रामशरण, राजकुमार, नृपेंद्र, अनिलशर्मा, शशिकांत तिवारी जेल अधीक्षक अविनाश गौतम, के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. 14 साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को जिला जज लल्लू सिंह की कोर्ट ने सजा का ऐलान किया. जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया जिला जज लल्लू सिंह ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया. बुधवार को तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास एवं एक -एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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